PF से एडवांस निकालने के नियम अब पहले से आसान हो गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एडवांस निकालने की 13 अलग-अलग वजहों को मिलाकर अब सिर्फ 3 कैटेगरी बना दी हैं। कोई भी कर्मचारी 12 महीने की नौकरी पूरी होने के बाद अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है।
ये नियम नई EPF स्कीम 2026 के तहत लागू हैं, जो 29 जून 2026 से चल रही है और जिसने 1952 वाली पुरानी स्कीम की जगह ली है। जिनका PF खाता पहले से है, उन्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है।
किन कामों के लिए निकाल सकते हैं PF
अब एडवांस इन तीन कैटेगरी में मिलता है:
- जरूरी काम: अपनी या परिवार की बीमारी का इलाज, पढ़ाई और शादी।
- घर से जुड़े काम: जमीन या मकान खरीदना, घर बनवाना, होम लोन चुकाना या घर की मरम्मत।
- खास हालात: जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, कंपनी बंद हो जाना या लगातार बेरोजगारी। इस कैटेगरी में अब वजह बताने की जरूरत नहीं है।
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कितना पैसा निकाल सकते हैं

PF खाते में जमा कुल रकम का 75% तक निकाला जा सकता है। इसमें आपका हिस्सा, कंपनी का हिस्सा और उस पर मिला ब्याज, तीनों शामिल हैं। बाकी 25% पैसा खाते में ही रहेगा। यह हिस्सा आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इस पर ब्याज मिलता रहेगा। अभी PF पर 8.25% सालाना ब्याज मिल रहा है।
पहले कई कामों के लिए सिर्फ अपना हिस्सा ही निकाल सकते थे। कंपनी वाला हिस्सा अब जुड़ने से हाथ में आने वाली रकम बढ़ गई है।
कितनी बार मिलेगा एडवांस
| काम | कितनी बार निकाल सकते हैं |
|---|---|
| बीमारी या इलाज | कोई सीमा नहीं |
| पढ़ाई (अपनी या बच्चों की) | पूरी नौकरी में 10 बार |
| शादी | पूरी नौकरी में 5 बार |
| घर से जुड़े काम | पूरी नौकरी में 5 बार |
| खास हालात | एक वित्त वर्ष में 2 बार |
पहले पढ़ाई और शादी को मिलाकर कुल 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे।
12 महीने की नौकरी जरूरी
किसी भी तरह का एडवांस लेने के लिए PF मेंबर बने कम से कम 12 महीने होने चाहिए। पहले घर या शादी जैसे कामों के लिए 5 से 7 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन एक बदलाव पर ध्यान दें: पहले बीमारी के इलाज के लिए कोई न्यूनतम समय नहीं था, अब इसमें भी 12 महीने की शर्त लागू है। यानी जिसकी पहली नौकरी को अभी साल भर नहीं हुआ, उसे इलाज के लिए भी PF एडवांस नहीं मिलेगा।
नौकरी छूट गई तो क्या नियम है

नौकरी जाने पर 75% PF तुरंत निकाल सकते हैं। पूरा PF निकालने के लिए अब 12 महीने बेरोजगार रहना होगा। पहले यह समय सिर्फ 2 महीने था। पेंशन (EPS) का पैसा पूरा निकालने के लिए अब 36 महीने इंतजार करना होगा।
कितने दिन में आएगा पैसा
5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम अब अपने आप सेटल होते हैं, यानी किसी अफसर को फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। जिस क्लेम में सारी जानकारी सही है और अलग से जांच की जरूरत नहीं, वह 3 कामकाजी दिनों में निपटाना है। बिना ठोस वजह के देरी होने पर EPFO को बकाया रकम पर 12% सालाना ब्याज देना होगा।
UPI से सीधे PF निकालने की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। EPFO बैंकों के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहा है और इसे दिसंबर के आखिर तक शुरू करने की तैयारी है।
फॉर्म भरने से पहले ये चेक कर लें
- आपका UAN एक्टिव हो।
- UAN से आधार लिंक हो और आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हो।
- बैंक खाता और IFSC कोड PF खाते में सही दर्ज हो।
- पासबुक में नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी आधार से मेल खाती हो।
PF एडवांस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
- EPFO के मेंबर पोर्टल पर UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
- Online Services में जाकर Claim वाला विकल्प चुनें।
- अपने बैंक खाते के आखिरी अंक डालकर Verify करें।
- I want to apply for में PF Advance (Form 31) चुनें।
- एडवांस लेने की वजह, रकम और अपना पता भरें।
- आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालकर क्लेम सबमिट करें।
क्लेम भेजने के बाद उसका स्टेटस इसी पोर्टल या UMANG ऐप पर Track Claim Status में देख सकते हैं।
Important Link
| किस काम के लिए | लिंक |
|---|---|
| PF Advance अप्लाई / लॉगिन (Member Portal) | Click Here |
| PF पासबुक / बैलेंस देखें | Click Here |
| EPFO की आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| UMANG ऐप (क्लेम स्टेटस, बैलेंस) | Click Here |
| PF शिकायत दर्ज करें (क्लेम अटके तो) | Click Here |
