आपके PF खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है, तो इसे अभी जोड़ लें। अगर आपने शादी से पहले नॉमिनी भरा था, तो शादी के बाद वह नॉमिनेशन मान्य नहीं रहता और आपको नया नॉमिनेशन भरना होगा। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को नई EPF योजना 2026 जारी की है। इसके पैरा 44 में यही बात लिखी है कि शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन शादी के बाद अमान्य माना जाएगा।
यह नियम नया नहीं है, पुरानी योजना में भी ऐसा ही था। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि खाताधारक की मौत के बाद परिवार को पैसा निकालने में महीनों लग जाते हैं।
नॉमिनी जोड़ने का पूरा काम अब ऑनलाइन होता है। इसके लिए न कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ती है और न ही PF दफ्तर जाना पड़ता है। आधार OTP से ई-साइन करते ही नॉमिनेशन सीधे EPFO के पास दर्ज हो जाता है।
PF नॉमिनी होता क्या है
नॉमिनी वह व्यक्ति है जिसे PF खाताधारक की मौत होने पर खाते का पैसा मिलता है। आप एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और हर एक का हिस्सा प्रतिशत में तय कर सकते हैं। जैसे पत्नी को 50 फीसदी और माता-पिता को 25-25 फीसदी।
एक बार भरा गया नॉमिनेशन तीन चीजों पर लागू होता है। पहला, आपके PF खाते में जमा रकम। दूसरा, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS। तीसरा, EDLI बीमा योजना, जिसमें परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। इस बीमे के लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होता।
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नॉमिनी नहीं हुआ तो क्या होगा

अगर खाते में कोई सही नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो पैसा परिवार के पात्र सदस्यों में बराबर बांटा जाता है। परिवार में कोई न हो तो पैसा उसे मिलता है जिसे कानूनी तौर पर हकदार माना जाए।
दिक्कत यह है कि ऐसे मामलों में EPFO परिवार से कई तरह के कागज मांगता है, ताकि यह तय हो सके कि पैसा किसे मिलना चाहिए। इसमें काफी समय लग जाता है। नॉमिनी पहले से दर्ज हो तो क्लेम जल्दी निपटता है।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी
EPF योजना में परिवार की परिभाषा तय है। इसमें पति या पत्नी, बच्चे (गोद लिए बच्चे भी) और आश्रित माता-पिता आते हैं।
- अगर आपका परिवार है, तो आप सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकते हैं। परिवार के बाहर किसी को नॉमिनी बनाया तो वह नॉमिनेशन अमान्य माना जाएगा।
- अगर आपका परिवार नहीं है, जैसे आप अविवाहित हैं और माता-पिता भी आश्रित नहीं हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।
- परिवार से बाहर के व्यक्ति को बनाया गया नॉमिनेशन उस दिन खत्म हो जाता है, जिस दिन आपका परिवार बनता है, जैसे शादी होने पर।
- नॉमिनी नाबालिग है तो उसके लिए एक अभिभावक का नाम भी देना होगा।
शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों जरूरी
बहुत से लोग नौकरी लगते ही माता-पिता या भाई-बहन को नॉमिनी बना देते हैं। फिर शादी हो जाती है, लेकिन नॉमिनेशन कोई नहीं बदलता। नियम के मुताबिक शादी होते ही पुराना नॉमिनेशन अमान्य हो जाता है। यह अपने आप नहीं बदलता, आपको खुद नया भरना होगा।
नया नॉमिनेशन भरते वक्त पति या पत्नी को नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो माता-पिता या बच्चों को भी रख सकते हैं, या हिस्सा कई लोगों में बांट सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि नॉमिनेशन शादी के बाद की तारीख का होना चाहिए।
कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी बदलने, UAN ट्रांसफर करने या आधार और KYC अपडेट करने से नॉमिनेशन नया हो जाता है। ऐसा नहीं है। नॉमिनेशन तभी नया माना जाएगा जब आप ई-नॉमिनेशन का फॉर्म दोबारा भरेंगे।
अगर आपने शादी के बाद नॉमिनेशन भरा था और उसके बाद परिवार में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
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नॉमिनी जोड़ने से पहले ये तैयारी कर लें
- UAN एक्टिव होना चाहिए और उसका पासवर्ड आपको याद हो।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि ई-साइन का OTP उसी पर आएगा।
- UAN से आधार, PAN और बैंक खाता जुड़ा और वेरिफाई होना चाहिए।
- PF रिकॉर्ड में आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल आधार जैसे होने चाहिए।
- पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल फोटो अपलोड होनी चाहिए।
- हर नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, पता और रिश्ता।
- हर नॉमिनी की पासपोर्ट साइज फोटो, JPG फॉर्मेट में। फाइल का साइज छोटा रखें, आमतौर पर 100 KB तक की फोटो अपलोड होती है।
ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने का तरीका
- EPFO के मेंबर पोर्टल पर UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

- ऊपर दिए Manage मेन्यू में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें।
- अगर प्रोफाइल फोटो या कोई जानकारी अधूरी है, तो पोर्टल पहले उसे पूरा करने को कहेगा। उसे पूरा करके आगे बढ़ें।
- अब पूछा जाएगा कि आपका परिवार है या नहीं। सही जवाब चुनें। शादीशुदा हैं या आश्रित माता-पिता हैं तो Yes चुनें।
- Add Family Details पर क्लिक करके हर नॉमिनी का आधार, नाम, जन्मतिथि, रिश्ता और पता भरें और उसकी फोटो अपलोड करें।
- Save Family Details पर क्लिक करें।
- अब Nomination Details में नॉमिनी चुनें और हर एक का हिस्सा प्रतिशत में भरें। सबका जोड़ ठीक 100 होना चाहिए।
- Save EPF Nomination पर क्लिक करें।
- E-Sign पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालें और सहमति वाले बॉक्स पर टिक करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को भरकर सबमिट करें।
OTP डालते ही आपका नॉमिनेशन EPFO में दर्ज हो जाता है। इसके बाद कंपनी से कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। पुराने समय में भरा जाने वाला कागजी फॉर्म 2 अब नहीं चलता, नॉमिनेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होता है।
पहले से भरा नॉमिनेशन कैसे देखें
मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके E-Nomination वाले सेक्शन में जाएं। वहां अभी दर्ज नॉमिनी के नाम और हिस्से दिख जाएंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो नॉमिनेशन की तारीख को अपनी शादी की तारीख से मिलाकर देखें। नॉमिनेशन शादी से पहले का है, तो उसे दोबारा भरें।
पेंशन यानी EPS में नॉमिनी का नियम थोड़ा अलग
PF के पैसे के लिए नॉमिनी जिसे बनाया, उसे ही रकम मिलती है। लेकिन EPS की पेंशन योजना के अपने नियम हैं। खाताधारक की मौत होने पर पेंशन मुख्य रूप से पति या पत्नी और बच्चों को मिलती है। यहां नॉमिनेशन से यह साफ होता है कि आपके परिवार में कौन-कौन है। इसलिए परिवार की जानकारी सही और पूरी भरें।
नॉमिनेशन भरते वक्त आने वाली दिक्कतें
- OTP नहीं आ रहा: आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद है या आधार से लिंक नहीं है। नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर नंबर अपडेट कराएं और फिर कोशिश करें।
- पोर्टल आगे नहीं बढ़ रहा: प्रोफाइल फोटो नहीं लगी है या आपका नाम, जन्मतिथि या लिंग आधार से मेल नहीं खा रहा।
- फोटो अपलोड नहीं हो रही: फाइल का साइज ज्यादा है या फॉर्मेट गलत है। फोटो को छोटा करके JPG में दोबारा अपलोड करें।
- हिस्सा सेव नहीं हो रहा: सभी नॉमिनी का कुल प्रतिशत ठीक 100 नहीं है।
- नॉमिनी का आधार वेरिफाई नहीं हो रहा: भरी गई जानकारी नॉमिनी के आधार रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही। नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड देखकर भरें।
परिवार होते हुए भी फॉर्म में परिवार वाले सवाल पर No चुन लिया, तो ऐसा नॉमिनेशन क्लेम के वक्त माना नहीं जा सकता। यह सवाल सोच-समझकर भरें।
Important Link
| ई-नॉमिनेशन भरने और नॉमिनी चेक करने के लिए (EPFO मेंबर पोर्टल) | Click Here |
| EPFO की आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट | Click Here |
| EPF योजना 2026 की सरकारी अधिसूचना (गजट) | Click Here |
कितनी बार बदल सकते हैं नॉमिनी
नॉमिनी आप जब चाहें बदल सकते हैं। बच्चे का जन्म हो, तलाक हो या किसी नॉमिनी की मौत हो जाए, तो उसी तरीके से नया नॉमिनेशन भर दें। हर बार भरा गया नया नॉमिनेशन पुराने की जगह ले लेता है। ई-नॉमिनेशन भरने की फिलहाल कोई आखिरी तारीख नहीं है, लेकिन इसे टालना ठीक नहीं।
परिवार को जरूर बताएं
नॉमिनी भरने के बाद घर वालों को अपना UAN नंबर, कंपनी का नाम और यह जानकारी जरूर दें कि किसे नॉमिनी बनाया है और किसका कितना हिस्सा है। कई परिवारों को पता ही नहीं होता कि खाताधारक का PF खाता कहां है। ऐसे में पैसा सालों तक खाते में पड़ा रहता है। नॉमिनी को अपना आधार और बैंक खाता चालू रखना चाहिए, क्योंकि क्लेम के वक्त इन्हीं की जरूरत पड़ती है।
